CJI खेहर ने विदेशी वकीलों को भारत में केस लड़ने की इजाजत देने की वकालत की

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जगदीश सिंह खेहर ने विदेशी वकीलों को भारत में केस लड़ने की इजाजत देने की वकालत की है. उन्होंने कहा है कि विदेशी वकीलों को भारत में प्रैक्टिस करने की इजाजत मिलनी चाहिए.

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CJI खेहर ने विदेशी वकीलों को भारत में केस लड़ने की इजाजत देने की वकालत की

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  • July 8, 2017 8:21 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली : चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जगदीश सिंह खेहर ने विदेशी वकीलों को भारत में केस लड़ने की इजाजत देने की वकालत की है. उन्होंने कहा है कि विदेशी वकीलों को भारत में प्रैक्टिस करने की इजाजत मिलनी चाहिए.
 
जस्टिस खेहर ने दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया सेमिनार में कहा है कि भारतीय वकीलों को विदेशी वकीलों के साथ काम करने के अवसर को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए. उन्होंने कहा है कि वकीलों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान होने से सिस्टम मजबूत होगा.
 
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खेहर ने कहा कि भारत में विदेशी वकीलों के केस लड़ने की बात से भारतीय वकीलों को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि इससे उनके बिजनेस में फर्क पड़ेगा, क्योंकि देश में केस की कमी नहीं है.
 
इसके अलावा चीफ जस्टिस ने उन बच्चों की कस्टडी को लेकर भारत में कानून बनाने की भी वकालत की है जिनके तलाकशुदा माता-पिता अलग-अलग देशों में रहते हैं. जस्टिस खेहर ने यह कहा है कि इस पर देश में ठोस कानून बनना चाहिए या फिर हेग कन्वेंशन में भारत को हस्ताक्षरकर्ता बन जाना चाहिए.

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