नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में आज चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे. सुनवाई के दौरान कोर्ट मे पूछा कि इनकी नियुक्ति के लिए अभी तक कोई प्रक्रिया क्यों नहीं बनाई गई जबकि संविधान की धारा 324 (2) में उम्मीद की गई है कि संसद नियुक्ति को लेकर कोई कानून बनाएगा.
कोर्ट ने कहा कि हालांकि ये भी सही है कि अभी तक जितनी नियुक्तियां हुईं वो सारे लोग बेहतरीन रहे और सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए संतुलित रहे. लेकिन इनकी नियुक्ति को लेकर कोई प्रक्रिया तय नहीं है. हम संसद को ये नहीं कह सकते कि आप कानून बनाए. कोर्ट इस पर दो महीने बाद सुनवाई करेगा.
वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि संसद ने ये तय किया था कि इस पर कोई कानून नहीं बनाएंगे. अभी तक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्तियां करते हैं. साथ ही कोर्ट को मामले में दखल नहीं देना चाहिए.