नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उसके खिलाफ जारी मृत्यु वारंट को उसने चुनौती दी है. याचिका में 30 जुलाई को याकूब को दी जानी फांसी स्थगित करने की मांग की है. इसके लिए कोर्ट ने तीन जजों की बेंच बनाई है. याकूब ने याचिका में कहा है कि उसे फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि टाडा कोर्ट का डेथ वारंट गैर-कानूनी है.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उसके खिलाफ जारी मृत्यु वारंट को उसने चुनौती दी है. याचिका में 30 जुलाई को याकूब को दी जानी फांसी स्थगित करने की मांग की है. इसके लिए कोर्ट ने तीन जजों की बेंच बनाई है. याकूब ने याचिका में कहा है कि उसे फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि टाडा कोर्ट का डेथ वारंट गैर-कानूनी है.
गौरतलब है कि 9 अप्रैल को पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद डेथ वारंट जारी किया गया जबकि क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी. ऐसे में क्यूरेटिव से पहले डेथ वारंट जारी करना गैर-कानूनी है, नियमों और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया.