नई दिल्ली: यूरोपियन यूनियन ने सर्च इंजन गूगल पर 2.7 अरब डॉलर यानी करीब 17,400 करोड़ का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है. यूरोपीय यूनियन ने गूगल पर सर्च इंजन का दुरुपयोग कर उसकी नई शॉपिंग सर्विस को प्रमोट करने का आरोप लगाते हुए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है.
यूरोपीय यूनियन का आरोप है कि एंटी ट्रस्ट रूल्स के मुताबिक गूगल जो कर रहा है वो अवैध है. उन्होंने आरोप लगाया कि सर्च इंजन में गड़बड़ी करके गूगल ने यूरोप के उपभोक्ताओं को सर्विस के बाकि विकल्पों से दूर रखा.
यूरोपीय यूनियन ने ये भी कहा है कि गूगल के पास शॉपिंग सर्विस को दी जा रही मदद को बंद करने के लिए 90 दिनों का समय है. साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर गूगल ऐसा नहीं करती है तो उसपर अल्फाबेट की प्रतिदिन के ग्लोबल टर्नओवर का 5 फीसदी जुर्माना अलग से लगेगा.
दरअसल यूरोपियन यूनियन के एंटीट्रस्ट रेग्युलेटर्स ने जांच में पाया है कि गूगल ने अपने सिस्टम में ऐसा कोई तकनीकी हेरफेर किया है जिससे सर्च रिजल्ट में उसकी शॉपिंग सर्विस ही मुख्य तौर पर दिखाई देती है वहीं दूसरी साइट पीछे नजर आती है.