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बिना आधार कार्ड 30 सितंबर तक उठा पाएंगे जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ

सुप्रीम कोर्ट में आज आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई. जिसके सरकार ने अपना पक्षा रखते हुए कहा कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो भी 30 सितंबर तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं.

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  • June 27, 2017 8:02 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में आज आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई. जिसके सरकार ने अपना पक्षा रखते हुए कहा कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो भी 30 सितंबर तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं. लेकिन उन्हें इसके लिए जरुरी 10 में से कोई दूसरा पहचान पत्र दिखाना होगा जैसे राशन कार्ड या वोटर कार्ड.
 
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमने आधार को अनिवार्य करने की डेड लाइन को 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है. जिनके पास आधार नही है वो दस में से किसी भी दूसरे पहचान पत्र को दिखाकर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकते है.
 
अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा. मामले की सुनवाई 7 जुलाई को होगी. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि आपके अंदेशे या आशंकाओ पर कोई आदेश नही जारी कर सकते.  
 
दरअसल शांता सिंह द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने से रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं. याचिका में कहा गया है कि कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को जोड़ने के लिए सरकार ने तीस जून की डेडलाइन तय कर रखी है.

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