Delhi HC Order Herald House Eviction: कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड को छापने वाली कंपनी एसोसिएट जनरल लिमिटेड, एजेएल की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारीज कर दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही एजेएल को हेराल्ड हाउस खाली करने के आदेश दिए थे. इस आदेश पर एजेएल ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी. इस याचिका को खारीज कर दिया गया है.
नई दिल्ली. एसोसिएट जनरल लिमिटेड, एजेएल की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने एजेएल को पहले ही हेराल्ड हाउस खाली करने के आदेश दिए थे. इसी के खिलाफ एजेएल ने दिल्ली हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी. इस याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारीज कर दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के हेराल्ड हाउस खाली करने के आदेश पर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने मुहर लगा दी है.
एजीएल ने कहा है कि अब वो दिल्ली हाईकोर्ट के हेराल्ड हाउस खाली करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा. एजीएल ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए दो हफ्ते तक फैसले पर रोक लगाने की मांग की है लेकिन हाई कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि प्रक्रिया में ही वक्त लगता है. हालांकि हाई कोर्ट ने अभी इसके लिए समय सीमा तय नहीं की है. हेराल्ड हाउस खाली करने के लिए तय समय सीमा नहीं दी गई है.
The Court has not clarified on the time in which Associated Journals Limited has to evict the Herald building. https://t.co/nL564QTFG0
— ANI (@ANI) February 28, 2019
बता दें कि एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल), कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी के आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस परिसर को खाली करने के आदेश दिए हैं. ऐसा न करने पर पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट 1958 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है. इससे पहले हेराल्ड हाउस की लीज ये कहकर रद्द की गई थी कि बिल्डिंग कमर्शल काम के लिए इस्तेमाल की जा रही है. बिल्डिंग के लीज में लिखे क्लॉज 3 (7) का उल्लंघन किया जा रहा है जिसके मुताबिक बिल्डिंग में प्रेस चलनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है बिल्डिंग में पिछले 10 साल से कोई प्रेस नहीं चलाई जा रही है.