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लॉकर में रखा सामान चोरी हुआ तो बैंक जिम्मेदार नहीं होंगे

बैंक लॉकर में रखा सामान चोरी होने पर बैंक नहीं होंगे जिम्मेदार

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  • June 25, 2017 12:06 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली: आपका कोई कीमती सामान या जेवरात किसी बैंक के लॉकर में रखे हैं तो चोरी होने पर बैंक जिम्मेदार नहीं होंगे. एक आरटीआई आवेदन के जवाब में भारतीय रिजर्व बैंक और 19 सार्वजनिक बैंकों ने आपका सामान सुरक्षित रखने की अपनी जिम्मेदारी से इनकार कर दिया है. जवाब में साफ कहा गया है कि बैंक लॉकर्स में रखे सामान की सुरक्षा को लेकर बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है. 
 
बैंकों की ओर से इस खुलासे के बाद आरटीआई आवेदन दाखिल करने वाले वकील कुश कालरा ने भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI)में शिकायत की है. जिसमें वकील ने कहा कि आरबीआई ने लॉकर सर्विस के संबंध में कोई निर्देश नहीं जारी किया है और न ही ग्राहकों के घाटे के आकलन को कोई पैमाना तय किया है. 
 
इन बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक और अन्य शामिल हैं. इन बैंकों ने कहा है कि लॉकर को लेकर उनके और ग्राहकों के बीच वैसा ही संबंध है जैसा मकान मालिक और किरायेदार के बीच में होता है. 
 

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