बैंक खाता खुलवाने के लिए आधार हुआ अनिवार्य, 50 हजार के बैकिंग ट्रांजैक्शन पर बताना होगा नंबर

केंद्र सरकार के नए आदेश के मुताबिक सभी मौजूदा बैंक होल्डर्स को 31 दिसंबर 2017 तक आधार नंबर बैंक में जमा करना अनिवार्य कर दिया है

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बैंक खाता खुलवाने के लिए आधार हुआ अनिवार्य, 50 हजार के बैकिंग ट्रांजैक्शन पर बताना होगा नंबर

Admin

  • June 16, 2017 12:14 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

नई दिल्ली: सरकार ने नए बैंक खाते खुलवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया है. केंद्र सरकार के नए आदेश के मुताबिक सभी मौजूदा बैंक होल्डर्स को 31 दिसंबर 2017 तक आधार नंबर बैंक में जमा करना अनिवार्य कर दिया है.

ऐसा नहीं करने पर उनके खाते अवैध हो जाएंगे. सरकार ने कहा अब से बैंक खाते खुलवाने के साथ 50 हजार या उससे अधिक रुपए की बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए आधार नंबर बताना जरूरी होगा. बता दें कि इससे पहले आयकर रिटर्न भरते समय आधार संख्या बताने को अनिवार्य किए जाने और नया पैन हासिल करने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी करने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ था.

मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया. जिस पर कोर्ट ने कहा था संविधान पीठ के अंतिम फैसले तक आयकर रिटर्न के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने ये भी कहा था कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं हैं सरकार उन्हें पैन कार्ड से जोड़ने के लिए दबाव नहीं डाल सकती. लेकिन जिनके पास आधार कार्ड है उन्हें इसे पैन कार्ड ने जोड़ना होगा.

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