केंद्र सरकार के नए आदेश के मुताबिक सभी मौजूदा बैंक होल्डर्स को 31 दिसंबर 2017 तक आधार नंबर बैंक में जमा करना अनिवार्य कर दिया है
नई दिल्ली: सरकार ने नए बैंक खाते खुलवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया है. केंद्र सरकार के नए आदेश के मुताबिक सभी मौजूदा बैंक होल्डर्स को 31 दिसंबर 2017 तक आधार नंबर बैंक में जमा करना अनिवार्य कर दिया है.
ऐसा नहीं करने पर उनके खाते अवैध हो जाएंगे. सरकार ने कहा अब से बैंक खाते खुलवाने के साथ 50 हजार या उससे अधिक रुपए की बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए आधार नंबर बताना जरूरी होगा. बता दें कि इससे पहले आयकर रिटर्न भरते समय आधार संख्या बताने को अनिवार्य किए जाने और नया पैन हासिल करने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी करने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ था.
Govt makes #Aadhaar mandatory for opening #bank account, financial #transactions of Rs 50,000 and above.
— Press Trust of India (@PTI_News) June 16, 2017
मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया. जिस पर कोर्ट ने कहा था संविधान पीठ के अंतिम फैसले तक आयकर रिटर्न के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने ये भी कहा था कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं हैं सरकार उन्हें पैन कार्ड से जोड़ने के लिए दबाव नहीं डाल सकती. लेकिन जिनके पास आधार कार्ड है उन्हें इसे पैन कार्ड ने जोड़ना होगा.
All existing account holders asked to submit #Aadhaar to banks by Dec 31, 2017, failing which accounts will become invalid.
— Press Trust of India (@PTI_News) June 16, 2017