Robert Vadra ED Probe: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत मिली है. रॉबर्ट वाड्रा द्वारा दाखिल की गई अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते कोर्ट ने दो मार्च तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
नई दिल्ली. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने 2 मार्च तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. वाड्रा ने कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट को ईडी ने बताया कि वाड्रा तीन दिन आए लेकिन उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया. प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को बताया कि वाड्रा ने जवाब या तो ना में दिए या उन्हें राजनीतिक साजिश बताया.
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि उन्हें (रॉबर्ट वाड्रा) जांच में सहयोग करना होगा, अगर वह ऐसा नहीं करते तो हम जमानत पर बहस करेंगे. जांच एजेंसी ने कहा, वाड्रा फेसबुक पर उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं. मनी लॉन्ड्रिंग केस में वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने कोर्ट को बताया कि ईडी ने जब भी जांच के लिए बुलाया, वाड्रा गए. तुलसी ने उस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें सहयोग की व्याख्या की गई है.
इससे पहले शुक्रवार को ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा पर कार्रवाई करते हुए उनकी एक कंपनी से जुड़ी 4.62 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की थीं. रॉबर्ट वाड्रा इस महीने तीन बार पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारियों के सामने पेश हो चुके हैं. पहली बार रॉबर्ड वाड्रा अपनी पत्नी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ ईडी के सामने पेश हुए थे. इसके बाद अगली बार रॉबर्ट वाड्रा अपनी मां मौरीन वाड्रा के साथ जयपुर में ईडी के अधिकारियों के सामने पेश हुए थे.
जयपुर ने ईडी स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी एलएलपी में वाड्रा और उनकी मां की हिस्सेदारी के बारे में पूछताछ कर रही थी. ईडी ने यह भी पूछा था कि उनके पास जमीन खरीदने के लिए पैसा कहां से आया था.