नई दिल्ली: आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनके पास पैन कार्ड को लिंक करने के लिए आधार कार्ड नहीं है, उन्हें सरकार ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती वो भी तब जबतक निजता का अधिकार तय नहीं हो जाता.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वे पैन कार्ड के जरिये आयकर रिटर्न भर सकते है यानी अब अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तब भी आप अपना आयकर रिटर्न भर सकते हैं.
गौरतलब है कि सरकार ने मई में पैन कार्ड को आधार कार्ड नंबर से जोड़ने की एक नई व्यवस्था शुरू की थी. सरकार ने इनकम रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड नंबर के साथ-साथ आधार कार्ड नंबर भी अनिवार्य कर दिया है और ये व्यवस्था एक जुलाई से लागू होनी थी जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.