नई दिल्ली: रेल मंत्रालय ने ट्रेनों में आरक्षित श्रेणी के डिब्बों में यात्रा के लिए ई-आधार को निर्धारित किये गये पहचान प्रमाण पत्रों की सूची में प्रिंटेड आधार कार्ड के साथ-साथ डाउनलोड किये गये आधार कार्ड (ई-आधार) को भी शामिल करने का निर्णय लिया है. रेलवे ने नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि अब ई-आधार को भी पहचान पत्र के रूप में मान्यता दे दी है.
इसकी सहायता से यात्री ट्रेन में यात्रा कर सकता है. बता दें कि रेलवे ने सफर करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से जारी वोट फोटो आईडेंटिटि कार्ड, पासपोर्ट, आयकर विभाग की ओरे से जारी PAN कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस के साथ कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हे प्रमाण पत्र भी हैं जिनको मान्यता दी है.
पहचान पत्र के लिए मान्य होंगे ये डॉक्यूमेंट्स
भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर फोटोआइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट, PAN कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, केन्द्र या फिर राज्य सरकार द्वारा क्रमांक नम्बर के साथ जारी फोटो आइडेंटिटी कार्ड, मान्यताप्राप्त स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए जारी किया गया फोटो सहित स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंकों की पासबुक, बैंकों की ओर से जारी किया गया लेमिनेटेड फोटो वाला क्रेडिटकार्ड और यात्रा कर रहे यात्री की फोटो सहित राशन कार्ड भी रेलवे में मान्य होगा.