Nageshwar Rao Hearing in Supreme Court: नागेश्वर राव को अंतरिम सीबीआई डायरेक्टर बनाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

Nageshwar Rao Hearing in Supreme Court: नागेश्वर राव को सीबीआई अंतरिम निदेशक चुने जाने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा था कि अंतरिम व्यवस्था इतनी लंबी नहीं चलनी चाहिए थी. हालांकि कहा गया था कि इसमें सिलेक्शन कमेटी की मंजूरी है. इसके बाद सुनवाई 6 फरवरी के लिए टाल दी गई थी.

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Nageshwar Rao Hearing in Supreme Court: नागेश्वर राव को अंतरिम सीबीआई डायरेक्टर बनाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

Aanchal Pandey

  • February 6, 2019 9:37 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. अंतरिम निदेशक के रूप में नागेश्वर राव की नियुक्ति और निरंतरता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करने पर कम से कम तीन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पुनर्विचार किया. जब मुद्दा आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने आया तो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने साफतौर पर कहा कि एक अंतरिम व्यवस्था इतने लंबे समय तक जारी नहीं रहनी चाहिए थी. हालांकि सरकार ने कहा कि नागेश्वर राव की नियुक्ति को चयन पैनल से मंजूरी दी गई थी. इसके बाद सुनवाई 6 फरवरी के लिए निर्धारित की गई थी.

  1. एनजीओ कॉमन कॉज और आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने सीबीआई अंतरिम निदेशक के रूप में नागेश्वर राव की नियुक्ति पर सवाल उठाया था और इसके खिलाफ याचिका दर्ज करवाई थी. इस पर जस्टिस अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 6 फरवरी को सुनवाई करना तय किया.
  2. बता दें कि सीबीआई डायरेक्टर पद पर आलोक वर्मा के बाद राव को अंतरिम प्रभार सौंपा गया था. दरअसल आलोक वर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली कमिटी ने पद से हटाकर फायर सेफ्टी विभाग का डीजी नियुक्त किया था. अगले ही दिन आलोक वर्मा ने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया था.
  3. सीबीआई डायरेक्टर पद का अंतरिम प्रभार संभालते ही नागेश्वर राव ने आलोक वर्मा के सभी फैसलों को पलट दिया था. वहीं एनजीओ ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा राव को अंतरिम सीबीआई डायरेक्टर बनाए जाने के फैसले को रद्द करने की याचिका दायर की थी. इसी पर आज सुनवाई होना तय किया गया है.

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