1993 बम धमाके केस :अबू सलेम समेत 7 के खिलाफ 16 जून को फैसला सुनाएगी टाडा कोर्ट

1993 के मुंबई बम ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिवारों को 16 जून को न्याय मिल सकता है. मुंबई बम ब्लास्ट केस की सुनवाई कर रही विशेष टाडा अदालत आज अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम समेत 7 दोषियों के खिलाफ 16 जुलाई को फैसला सुनाएगी.

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1993 बम धमाके केस :अबू सलेम समेत 7 के खिलाफ 16 जून को फैसला सुनाएगी टाडा कोर्ट

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  • May 29, 2017 8:45 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली : 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिवारों को 16 जून को न्याय मिल सकता है. मुंबई बम ब्लास्ट केस की सुनवाई कर रही विशेष टाडा अदालत आज अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम समेत 7 दोषियों के खिलाफ 16 जून को फैसला सुनाएगी. इस मामले में अभिनेता संजय दत्त का भी नाम आया था जिसकी सजा वो काट चुके हैं. 
 
इस मामले में 123 आरोपियों में से 12 आरोपियों को निचली अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी. वहीं 20 को उम्रकैद की. जिसमें से दो की मौत हो चुकी है. इसके अलावा इस मामले में 68 लोगों को उम्र कैद से कम की सज़ा सुनाई गई थी, वहीं 23 लोगों को निर्दोष माना गया था.
 
मुंबई बम धमाके मामले में सीबीआई ने आरोपी मुस्तफा डोसा और अबु सलेम, रियाज सिद्दीकी, करिमुल्ला खान, फिरोज अब्दुल राशिद, ताहिर मर्चेंट और अब्दुल कैयूम के खिलाफ चार्जशीट दर्जकर टाडा कोर्ट में केस चलाया था. इन बम धमाकों में दाऊद इब्राहिम, टायगर मेमन, अबू सलेम, मुस्तफा डौसा को फरार घोषित किया था. इसी मामले में 30 जुलाई, 2015 को याकूब मेमन को फांसी हुई थी.
 
बता दें कि 12 मार्च, 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे और 713 घायल हुए थे. ये धमाके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग और ‘सी रॉक’ जैसे होटल सहित शहर की 12 जगहों पर हुए थे.

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