बाबरी विध्वंस केस : सीबीआई कोर्ट का आदेश, 30 मई तक पेश हों आडवाणी, जोशी और उमा भारती

लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत में बाबरी मस्जिद विध्वंश मामले में 22 मई से लगातार सुनवाई जारी है. आज कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मामले के सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि मामले के मुख्य आरोपियों में से एक लाल कृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी 30 मई तक कोर्ट में पेश हों.

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बाबरी विध्वंस केस : सीबीआई कोर्ट का आदेश, 30 मई तक पेश हों आडवाणी, जोशी और उमा भारती

Admin

  • May 25, 2017 8:41 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
लखनऊ : लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत में बाबरी मस्जिद विध्वंश मामले में 22 मई से लगातार सुनवाई जारी है. आज कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मामले के सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि मामले के मुख्य आरोपियों में से एक लाल कृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी 30 मई तक कोर्ट में पेश हों.
 
इससे पहले बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 22 मई से सीबीआई की विशेष अदालत में रोजाना सुनवाई शुरु हुई. इस अदालत में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेतत 13 अन्य नेताओं पर आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा चलाया जा रहा है. 
 
इससे पहले बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2017 को लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत कई बीजेपी नेताओं पर आपराधिक मामला चलाने का आदेश सुनाया था.
 
 
इस केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लखनऊ कोर्ट को 4 हफ्ते में इस मामले की सुनवाई शुरू करनी होगी. साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जब तक कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल हैं तब तक उन पर कोई केस दर्ज नहीं हो सकता है. जिन 13 लोगों पर ये मुकदमा चलेगा उसमें एलके आडवाणी, उमा भारती के साथ-साथ साध्वी ऋतम्भरा, सतीश प्रधान, चंपत राय बंसल, मृत गिरिराज किशोर के नाम भी शामिल हैं.
  
 
 

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