Interim Budget 2019 Income Tax: निवेश, होम लोन और नौकरी है तो मोदी गोयल की आयकर छूट 5 नहीं 9 लाख 25 हजार तक
Interim Budget 2019: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में पांच लाख रुपये तक की टैक्सेबल आय को आयकर में छूट देने की घोषणा की है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल की इस घोषणा के बाद मध्यवर्गीय नौकरीपेशा खुश हैं. हालांकि ऊपरी आय के लोगों में निराशा भी है. यहां हम आपको बता रहे हैं उस रास्ते के बारे में जिसपर चल कर आप 9.25 लाख तक की आय पर टैक्स छूट ले सकेंगे.
हालांकि निवेश और अन्य माध्यमों से 9.25 लाख रुपये तक की आय पर छूट हासिल की जा सकती है.
February 1, 2019 7:24 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago
नई दिल्ली. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को पेश किए गए अंतरिम बजट में मध्यवर्गीय करदाताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. इनकम टैक्स की मौजूदा स्लैब से छेड़छाड़ किए बगैर वित मंत्री ने सालाना आयकर रियायत को 2500 से बढ़ाकर 12500 रुपये कर दिया है जिससे 5 लाख तक कमाने वालों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा. ये लोग अगर 80 सी के तहत बीमा, फंड वगैरह में 1.50 लाख तक निवेश करें तो टैक्स फ्री कमाई 5 लाख से बढ़कर 6.50 तक हो जाएगी. इसका बड़ा फायदा नौकरी-पेशा लोगों के साथ-साथ छोटे व्यापारियों को मिलेगा.
पांच लाख से ऊपर की आय पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा. वैसे आयकर के बाकी छूट और रियायतों को जोड़ दिया जाए तो नौकरी वाले लोग सालाना 9 लाख 25 हजार रुपये तक की आय पर टैक्स देने से बच सकते हैं. हालांकि इसके लिए बहुत कुछ करना होगा. हम आपको बता रहे है कि कैसे नौकरी-पेशा लोग को सालाना 9 लाख, 25 हजार रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा.
पांच लाख से ऊपर की आय पर 5 परसेंट से लेकर 30 परसेंट तक टैक्स लगता है. टैक्स की मौजूदा स्लैब में 2.5 लाख से 5 लाख तक की कमाई पर 5 परसेंट, 5 लाख से 10 लाख तक 20 परसेंट और 10 लाख से ऊपर की कमाई पर 30 परसेंट टैक्स लगता है. 50 लाख से ज्यादा कमाई वालों को 10 परसेंट सरचार्ज भी देना पड़ता है.
5 लाख के ऊपर 4.25 लाख रुपए की टैक्स छूट के लिए लोगों को 80 सी के तहत मिलने वाले 1.50 लाख रुपए की टैक्स छूट का फायदा उठाना होगा. सरकार जीवन बीमा, फंड में निवेश, इक्विटी जैसी चीजों में निवेश करने पर 80 सी के तहत 1.50 लाख रुपए की टैक्स छूट देती है. होम लोन वालों का प्रिंसिपल ईएमआई भी इसी में आता है. तो इस तरह 5 लाख की टैक्स राहत 1.50 लाख निवेश करने पर 80 सी का फायदा उठाने से 6.50 लाख हो जाएगी.
80 डी के तहत मेडिकल बीमा, मां-बाप के हेल्थ इन्श्योरेंस पर भी 25000 रुपए तक की छूट मिलती है. तो कोई चाहे तो ये बीमा लेकर 80 डी के तहत 25000 और छूट बढ़ा सकता है. पहले वाली छूट को जोड़ लें तो अब 6.75 लाख रुपए पर टैक्स नहीं लग रहा है.
होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपए तक टैक्स छूट है. यानी आपके होम लोन का प्रिंसिपल 80 सी में खपता है तो इंटरेस्ट पर 2 लाख का एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट है. ये लाभ उठाने पर टैक्स छूट का दायरा 6.75 लाख से बढ़कर 8.75 लाख हो जाता है. जो लोग नौकरी में नहीं हैं वो ज्यादा से ज्यादा 8.75 लाख रुपए तक का ही टैक्स छूट ले सकते हैं. इससे ज्यादा जो भी कमाई होगी, उस पर टैक्स स्लैब के हिसाब से 5 परसेंट से लेकर 30 परसेंट तक का टैक्स लगेगा.
जो लोग नौकरी करते हैं उनके पास इस 8.75 लाख की छूट को 9.25 लाख करने का मौका है क्योंकि सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया है. इसका फायदा लेकिन सिर्फ उनको मिलता है जो सरकारी या प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करते हैं. तो इस छूट का फायदा लेने के बाद कोई नौकरी पेशा आदमी कुल 9.25 लाख रुपए तक की कमाई पर बिना टैक्स दिए रिटर्न फाइल कर सकता है बशर्ते उसने 80 सी के तहत निवेश करके 1.50 लाख छूट, 80 डी के तहत 25000 का फायदा, होम लोन ब्याज के 2 लाख का फायदा और स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा उठाया हो.