नई दिल्ली: कुलभूषण जाधव मामले इंटरनेशल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत को बड़ी जीत मिली है. कोर्ट ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाते हुए इसे विवादित मामला बताया है. अपने फैसले में वियना संधि का हवाला देतेे हुए कहा कि पाकिस्तान को इसे मानना चाहिए. कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि जाधव जासूस हैं ये दावा साबित नहीं होता
भारत की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कुलभूषण जाधव की पैरवी की थी. भारत ने आरोप लगाया था कि कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस ना देकर पाकिस्तान ने वियना समझौते का उल्लंघन किया है. भारत ने ये भी आशंका जताई थी कि सुनवाई के दौरान ही कुलभूषण को फांसी पर चढ़ाया जा सकता है.
दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि कुलभूषण जाधव का कबूलनामा सुनना चाहिए जिसे कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया. पाकिस्तान ने फिर वही दलील दी कि कुलभूषण जाधव के पास अगल-अलग पासपोर्ट बरामद हुए साथ ही ये भी कहा कि बलुचिस्तान से जाधव को गिरफ्तार किया गया.