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कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान का सफेद झूठ कैसे और कब तक टिकेगा ?

नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव की फांसी पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई चल रही है. भारत ने सीधा आरोप लगाया है कि जाधव को ईरान से अगवा करके पाकिस्तान ने बिना किसी सबूत के फांसी की सज़ा सुनाई है, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में भी अपने झूठ पर अड़ा हुआ है

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  • May 15, 2017 4:39 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली: नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव की फांसी पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई चल रही है. भारत ने सीधा आरोप लगाया है कि जाधव को ईरान से अगवा करके पाकिस्तान ने बिना किसी सबूत के फांसी की सज़ा सुनाई है, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में भी अपने झूठ पर अड़ा हुआ है कि जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था.
 
ना वकील, ना दलील..ना सबूत और ना ही कोई गवाह, फिर भी फांसी की सज़ा. भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव के साथ पाकिस्तान ने यही किया. नेवी से रिटायर होने के बाद ईरान में बिजनेस कर रहे जाधव को पाकिस्तान ने पहले अगवा किया, फिर दबाव डालकर इकबालिया बयान का वीडियो बनाया और उसी वीडियो को सबूत बताकर पाकिस्तानी फौज ने फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत जाधव को फांसी की सज़ा सुना दी.
 
भारत पहले पाकिस्तान की ना-पाक नाइंसाफी को खारिज कर चुका था, अब भारत की अपील पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाधव के मामले की सुनवाई चल रही है. इंटरनेशनल कोर्ट में भारत की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने साफ-साफ कहा कि जाधव को अगवा करके फर्जी केस में फंसाया गया. ना तो जाधव को बचाव का मौका दिया गया और ना ही भारत को कांसुलर एक्सेस देने की कूटनीतिक शराफत ही दिखाई गई.
 
भारत ने दलील दी है कि कांसुलर एक्सेस की मांग खारिज करके पाकिस्तान ने विएना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है. ऐसे मामलों में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पहले भी दखल दी है, इसलिए भारत चाहता है कि इंटरनेशनल कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण की फांसी पर रोक लगाए.
 
हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट में भी पाकिस्तान अपने झूठ पर ही अड़ा हुआ है. पाकिस्तान की दलील है कि जाधव को पाकिस्तानी कानून के तहत सज़ा सुनाई गई है और चूंकि जाधव को अपील करने का वक्त दिया गया है, इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अर्जेंट सुनवाई करने की ज़रूरत नहीं है. 
 
पाकिस्तान इसे अपना आंतरिक मामला बताकर इंटरनेशनल कोर्ट की सीमा पर भी सवाल उठा रहा है. पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट में सबूत के तौर पर जाधव के कथित कबूलनामे वाला वीडियो भी दिखाना चाहा, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की 16 सदस्यों वाली ज्यूरी ने खारिज कर दिया.
 
इंटरनेशनल कोर्ट में कैसे टिकेगा ये ना-पाक झूठ ? क्या जाधव के अपहरण की सज़ा भुगतेगा पाकिस्तान, आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस
 
(वीडियो में देखें पूरा शो)

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