हेग: कुलभूषण जाधव को मिली फांसी की सजा के खिलाफ अंतराष्ट्रीय अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी है. भारत की तरफ से हरीश साल्वे भारत का पक्ष रख रहे हैं. 11 जजों की बेंच के सामने सुनवाई चल रही है जहां दोनों पक्षों को अपनी बात रखने के लिए डेढ़ घंटे का समय दिया गया है. भारत की तरफ से हरीश साल्वे ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि 3 मार्च 2016 को जाधव को गिरफ्तार किया
– पाकिस्तान ने वियाना संधि का उल्लंघन किया. पाकिस्तान ने भारत को जाधव की गिरफ्तारी की जानकारी भी नहीं दी.
– भारत ने काऊंसलर एक्सेस की मांग की लेकिन पाकिस्तान ने ठुकरा दिया. भारत को कुलभूषण जाधव के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी गई.
– भारत पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करता है. कुलभूषण जाधव को किडनैप किया गया और फिर उन्हें झूठा बयान देने पर मजबूर किया गया.
– पाकिस्तान ने बिना कुलभूषण जाधव का पक्ष जाने उन्हें फांसी की सजा सुना दी, ये अमानवीय है- साल्वे
– अदालत से गुजारिश है कि वो कुलभूषण जाधव को मिली सजा तुरंत रद्द करे. पाकिस्तान ने ऐसा करके मानवाधिकार का उल्लंघन किया है.
– भारत को डर है कि कहीं पाकिस्तान मामले की पूरी सुनवाई से पहले ही कुलभूषण जाधव को फांसी के तख्ते पर ना चढ़ा दे: हरीश साल्वे