Tips to Save Income Tax: साल खत्म होने को है और बहुत से लोगों को इंनकम टैक्स भरने की चिंता सता रही होगी. कुछ ऐसे भी तरीके मौजूद हैं जिनके माध्यम से आप इनकम टैक्स बचा सकते है. जिनमें जीवन बिमा से लेकर कई सारी योजनाएं शामिल हैं.
नई दिल्ली: सरकार लोगों को टैक्स बचाने के लिए कई सारी योजनाएं लेकर आई है जहां निवेश करके आप 1लाख 50 रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं. लेकिन इसके लिए आप को कई नियमों से होकर गुजरना पड़ेगा. जानिए उन पांच तरीकों के बारे में जहां आप निवेश कर सकते हैं.
1- जीवन बीमा प्रिमियम- इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत जीवन बिमा प्रिमियम के माध्यम से आप 1 लाख 50 हजार रुपए तक की राशि बचा सकते हैं. इस योजना के तहत आप अपने अलावा बच्चों और पत्नी के नाम से जीवन बीमा करा सकते हैं. इंडिया फ्रस्ट लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ रूषभ गांधी की माने तो आप पूरी फैमेली के अलावा सिंगल प्रीमियम भी करा सकते हैं लेकिन इसमे बहुत सारी सीमाएं होती हैं. फार्म 80सी के तहत इस योजना में सिर्फ 10 बार ही बिमा की राशि भर सकते हैं.
2- कर्मचारी भविष्य निधी(ईपीएफ एंड पीपीएफ)-कर्मचारी भविष्य निधी के में पैसा जमा करने से आप 80सी के तहत छूट पा सकते हैं. पीपीएफ एकाउंट के तहत आप 15 लाख रुपए तक की अधिकतम राशि जमा कर सकते हैं. यह पॉलिसी अधिकतम 15 वर्षों के लिए होती है. कर्मचारी भविष्य निधी के तहत कर्मचारी को 8.9 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता है. पीपीएफ का पैसा आप फार्म सख्या 12 को भरकर पैसा निकाल सकते हैं.
3- स्वास्थ्य बीमायोजना- इनकम टेक्स 1961 के नियमों के मुताबिक स्वास्थ्य बिमा योजना की मदद से आप अपना टैक्स बचा सकते हैं. सेक्शन 80डी के नियमों के मुताबिक आप अपने सैलरी का कुछ अंश बच्चों और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा कटवा सकते हैं. स्वास्थ्य बीमा योजना में बुजुर्गों और वयस्को के लिए अलग-अलग प्रावधान है.
4- इक्वीटी लिंक्ड बचत योजना- इस योजना के तहत तीन सालों के लिए कई तरह के फंड होते हैं. इस योजना में निवेश करने के बाद आप रकम को तीन वर्षों तक निकाल नहीं सकते हैं. यह निवेश अगर आप एसआईपी के जरिए करते हैं तो तीन साल के लिए यह रकम लॉक हो जाएगी और तीन साल तक यह पैसा नहीं निकाल सकते हैं. अगर आपने पहली किस्त 15 अप्रैल 2018 को दी है तो इसे तीन वर्ष के लिए निकाल नहीं सकते हैं.
5- नैशनल पेंशन सिस्टम- कोई भी व्यक्ति जो एनपीएस योजना का लाभ ले रहा है. इनकम टैक्स के की धारा 80 के तहत 10 प्रतिशत तक की राशि अपने इनकम से कटवा सकता है. इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं. इसके अलावा इस योजना में आप 50 हजार रुपए और निवेश कर सकते हैं. कुल मिलाकर इस योजना के तहत आप 2 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं.