लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ पर यूपी सरकार ने मुकदमा चलाने से मना कर दिया है. 2007 के गोरखपुर दंगा मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया था कि क्या योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाया जाए. जवाब में यूपी सरकार ने कोर्ट में योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने से मना कर दिया है.
गोरखपुर दंगा मामले में कोर्ट की ओर से कुछ दिन पहले ही फाइल गई थी जिसमें मुकदमा चलाने को लेकर सरकार से सवाल किया गया था. दूसरी ओर इस मामले के याचिकाकर्ता यूपी सरकार के रवैय से नाराज हैं.
उनका कहना है कि वे इस मामले में हाई कोर्ट में केस करेंगे और यहां भी कुछ नहीं हुआ तो वे आगे की कोर्ट की ओर रूख करेंगे. उन्होंने इस मामले में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना किसी जांच के इस प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तारीख निर्धारित की है.
सीबीआई से जांच की मांग
इस मामले में याचिका दायर करने वाले परवाज और सामाजिक कार्यकर्ता असद हयाद ने मांग की कि इस मामले की जांच सीबीसीआईडी से नहीं बल्कि सीबीआई से होनी चाहिए. इस संबंध में वे हाई कोर्ट ने अपनी अर्जी भी दाखिल कर चुके हैं.
जानें क्या है पूरा मामला
साल 2007 में 27 जनवरी गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे. मामले में दर्ज केस में आरोपी में तत्कालीन बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ और बीजेपी विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल और उस समय की मेयर अंजू चौधरी भड़काऊ भाषण देने का आरोप है.