नई दिल्ली : हालैंड के हेग में स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) 15 मई को कुलभूषण जाधव मामले में सुनवाई करेगा. भारत 46 साल बाद किसी मसले पर अंतरराष्ट्रीय अदालत की शरण में पहुंचा है. भारत की अपील पर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी. 15 मई को ICJ अंतरिम आदेश भी जारी कर सकता है.
इस घटनाक्रम के तत्काल बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने आईसीजे के आदेश पर चर्चा की. दोनों की मुलाकात करीब 90 मिनट तक चली और इस दौरान शरीफ ने जाधव के मामले के संदर्भ में ताजा हालात पर जानकारी दी. अब पाकिस्तान भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर रोक लगाने के संदर्भ में इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट (आईसीजे) के अधिकार क्षेत्र का विश्लेषण कर रहा है.
भारत ने अंतरराष्ट्रीय अदालत में कहा था कि कुलभूषण जाधव को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और ना ही उन्हें भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों से मिलने की इजाजत दी गई. जाधव की मां अवंति जाधव ने पिछले महीने पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत में जाधव की फांसी के खिलाफ याचिका दायर की थी.
बता दें कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत ने वियना संधि को ध्यान रखते हुए जाधव की फांसी पर रोक लगाने के लिए आवेदन दिया था. 9 मई को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने फांसी पर रोक लगाई. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा कि यह फैसला बहुत ही सोच-समझकर लिया गया था. यह निर्णय न्याय की अपेक्षा से किया गया था क्योंकि भारत के 16 बार आग्रह करने के बावजूद पाकिस्तान जाधव से राजनयिक पहुंच के लिए इनकार कर रहा था.