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केरल के मुख्य सचिव के माफी नामे को SC ने स्वीकार किया, अवमानना की याचिका खत्म

केरल: केरल सरकार के मुख्य सचिव नलिनी नेटो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी नेटो के माफी नामे के बाद अवमानना की याचिका को खत्म कर दिया है. अब इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केरल सरकार ने DGP टी पी […]

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  • May 9, 2017 11:53 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago

केरल: केरल सरकार के मुख्य सचिव नलिनी नेटो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी नेटो के माफी नामे के बाद अवमानना की याचिका को खत्म कर दिया है. अब इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केरल सरकार ने DGP टी पी सेनकुमार को फिर से बहाल कर लिया है और ऐसे में कोर्ट पर अमल हो गया है. इसलिए नलिनी नेटो के अवमानना मामला खत्म करते हैं
 
बता दें कि मुख्य सचिव नलिनी नेटो ने सुमवार को सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली थी. नेटो ने अपने हलफनामें में कहा कि मैं कोर्ट के आदेश का सम्मान करती हूं. 
 
गौरतलब है कि केरल सरकार द्वारा सेनकुमार को डीजीपी के पद से हटाये जाने के बाद सेनकुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी टीपी सेनकुमार की उस अवमानना याचिका पर केरल के मुख्य सचिव से जवाब मांगा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद पुलिस महानिदेशक के रूप में उनकी बहाली में विलंब किया जा रहा था.
 
 

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