SC ने 15 अगस्त और 26 जनवरी समारोह में अनिवार्य रूप से शामिल होने संबंधी याचिका खारिज की

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह में आम नागरिकों के अनिवार्य रूप से शामिल होने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. याचिका में इन समारोहों में अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दिशानिर्देश देने की मांग की गई थी, ताकि उसके हिसाब से सरकार कानून बना सके.

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SC ने 15 अगस्त और 26 जनवरी समारोह में अनिवार्य रूप से शामिल होने संबंधी याचिका खारिज की

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  • May 5, 2017 1:25 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago

दिल्ली: शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह में आम नागरिकों के अनिवार्य रूप से शामिल होने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. याचिका में इन समारोहों में अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दिशानिर्देश देने की मांग की गई थी, ताकि उसके हिसाब से सरकार कानून बना सके. 

इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिाक को भी खारिज कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ता ने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय झंडे काम अपमान रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की थी. 
 
बता दें कि ये जनहित याचिका केरल निवासी साबू स्टीफन ने दाखिल की थी. इस याचिका में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दिशा निर्देश जारी करने की मांग की थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो संसद को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकती है.
 
गौरतलब है कि पिछले साल ऐसी ही याचिका पर 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान चलाने और उसके सम्मान में दर्शकों को खड़ा होने का दिशा-निर्देश दिया था. हालांकि, इसके बाद काफी विवाद भी हुआ था, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट को फिर से गाइडलाइन जारी करनी पड़ी थी. 
 

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