अहमदाबाद. दो साल पहले हुए बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में आरोपी विस्मय शाह को अहमदाबाद की एक निचली अदालत ने दोषी करार दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें पांच साल तक की सजा सुनाई है. क्या है पूरा मामला? 23 फरवरी 2013 के दिन प्रेमचंद्र नगर रोड पर विस्मय शाह ने […]
अहमदाबाद. दो साल पहले हुए बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में आरोपी विस्मय शाह को अहमदाबाद की एक निचली अदालत ने दोषी करार दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें पांच साल तक की सजा सुनाई है.
क्या है पूरा मामला?
23 फरवरी 2013 के दिन प्रेमचंद्र नगर रोड पर विस्मय शाह ने राहुल पटेल और शिवम दवे को बीएमडब्ल्यू से टक्कर मारी थी. घटना के बाद शाह फरार हो गया था, लेकिन दबाव पड़ने पर हादसे के दो-तीन बाद उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. पुलिस ने विस्मय शाह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और उन्हें धारा 304 के तहत आरोपी बनाया. पुलिस ने उनपर लापरवाही के ड्राइविंग करने का भी आरोप लगाया. इसके बाद कोर्ट के सामने विस्मय शाह ने दावा किया कि हादसे से उनका कोई संबंध नहीं है और उन्हें इसकी जानकारी मीडिया से मिली. 23 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ विस्मय शाह को जमानत दी थी.