नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में दिए मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने इस मामले में याचिका दाखिल करने वाले बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय को कहा कि इसके लिए आपको कोर्ट नहीं बल्कि सरकार के पास जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई खेहर ने बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय को कहा कि आपको कोर्ट नहीं बल्कि सरकार के पास जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि आप सबसे प्रभावशाली पार्टी के प्रवक्ता हैं, ऐसे में आपको सरकार से बात करनी चाहिए.
कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि ऐसे मामलों में कोर्ट सरकार को कैसे निर्देश दे सकती है कि वो कमिशन की सिफारिशें लागू कराएं. वैसे भी इन सिफारिशों के लिए सरकार बंधी नहीं हैं यह पॉलिसी निर्णय हैं. कोर्ट मे आगे यह भी कहा कि आप खुद ही सरकार हैं और आपको खुद सरकार को कहना चाहिए.
दरअसल बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दाखिल कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वर्मा कमिशन और जस्टिस वैंकटचलैया कमिशन की मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की सिफारिशों को लागू कराने के लिए संविधान में संशोधन के लिए सरकार को निर्देश जारी करे.