कंधार विमान हाइजैक मामले में दोषी लतीफ आदम मोमिन की याचिका पर अब SC करेगा सुनवाई

कंधार विमान हाइजैक मामले में दोषी अब्दुल लतीफ आदम मोमिन की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है. बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मोमिन के उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी.

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कंधार विमान हाइजैक मामले में दोषी लतीफ आदम मोमिन की याचिका पर अब SC करेगा सुनवाई

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  • April 21, 2017 8:23 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली: कंधार विमान हाइजैक मामले में दोषी अब्दुल लतीफ आदम मोमिन की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है. बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मोमिन के उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी.
 
खबर के अनुसार मोमिन ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. मोमिन ने उम्रकैद की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
 
बता दें कि फरवरी 2014 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वर्ष 1999 के कंधार अपहरण मामले के दोषी अब्दुल लतीफ आदम मोमिन को मृत्युदंड की मांग वाली सीबीआई की याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने मोमिन को आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखते हुए दो अन्य दोषियों यूसुफ नेपाली और दिलीप कुमार भुजेल को हत्या और विमान अपहरण की साजिश के आरोप से बरी कर दिया था.
 
दो अन्य दोषियों को केवल शस्‍त्र अधिनियम 1959 के तहत दोषी पाया गया था. खबर के अनुसार मोमिन एक भारतीय है और उसका पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन से संबंध है. भुजेल भी भारतीय है जबकि नेपाली मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है.
 

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