नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की अदालत में चल रहे धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में धोनी के ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मुकदमा कहीं से भी नहीं बनता है और धोनी ने जानबूझकर या दुर्भावना के साथ धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम नहीं किया है.
सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उस संदर्भ में है, जिसमें एक मैग्जीन में धोनी की भगवान विष्णु के अवतार में तस्वीर छापी गई थी. इस मैग्जीन के कवर फोटो में धोनी भगवान विष्णु के अवतार में दिखे थे और जिसका कैप्शन दिया गया था- गॉड ऑफ बिग डिल्स.
आपको बता दें कि बंगलूरु में धोनी के खिलाफ एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और अपमान करने के आरोप में आईपीसी की धारा 295 व 34 के अंतर्गत मामला दर्ज किया था.
गौरतलब है कि साल 2013 में एक बिजनेस मैगज़ीन ने अपने कवर पृष्ठ पर महेंद्र सिंह धोनी का भगवान विष्णु के रूप में एक फोटो छापा था. इसके बाद धोनी के खिलाफ लोगों की धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर कोर्ट ने जनवरी, 2016 में गैरजमानती वारंट जारी किया था.