नई दिल्ली : रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने कहा मोदी सरकार द्वारा बनाए गए नए मातृत्व कानून को स्वीकार कर लिया गया है जिसके तहत सरोगेसी से मां बनने वाली महिला कर्मचारियों को 12 सप्ताह की पेड मैटर्निटी लीव दी जाएगी.
एचआर डिपार्टमेंट की ओर से कमर्चारियों को भेजे गए नोटिस में इस बात की जानकारी के साथ लिखा गया है की ये नियम 1 अप्रैल 2017 से लागू हो गया है. इसी के साथ नियमित महिला कर्मचारियों को अब 180 दिन की जगह 182 दिन की मैटर्निटी लीव मिलेगी.
फिक्स टर्म और ट्रेनी इम्प्लॉयीज को 84 दिनों की मैटर्निटी लीव उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ तीसरे बच्चे के लिए महिलाएं 12 हफ्ते की मैटर्निटी लीव की हकदार होंगी.
एडॉप्शन की स्थिति में
इसी के साथ सिंगल फादर और महिलाओं के लिए एडॉप्शन पर 12 हफ्ते की लीव भी उपलब्ध होगी. बतदा दें की ये छुट्टियां सिर्फ तीन माह से छोटे शिशु को एडॉप्ट करने पर ही मिलेगी.