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उपद्रव मचाने पर अगर फ्लाइट हुई लेट, तो लग सकता है 15 लाख तक का जुर्माना

एयर इंडिया ने विमान के भीतर उपद्रव मचाने वाले यात्रियों के लिए एक नया नियम बनाया है, कंपनी ने एक घंटा देरी के लिए 5 लाख रुपए जुर्माने की बात कही है.

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  • April 17, 2017 11:15 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली : एयर इंडिया ने विमान के भीतर उपद्रव मचाने वाले यात्रियों के लिए एक नया नियम बनाया है, कंपनी ने एक घंटा देरी के लिए 5 लाख रुपए जुर्माने की बात कही है. 
 
अगर किसी यात्री के कारण विमान में एक से दो घंटे की देरी होती है तो 10 और दो से अधिक घंटे की देरी पर 15 लाख रुपए का जुर्माने का भुगतान करना होगा. गौरतलब है की एयर इंडिया के एक कर्मचारी के साथ पिछले महीने शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ के मारपीट का मामला सामने आया था. इस मामले के बाद एयर इंडिया ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ये फैसला लिया है.
 
एयर इंडिया के कर्मचारियों को परेशान करने के मामले सामने आए जिसके बाद ये अहम फैसला लिया गया है. गौरतलब है की पिछले एक साल के भीतर सांसदों द्वारा दुर्व्‍यवहार के तीन मामले सामने आने के बाद कंपनी ने नया कानून बनाया है.
 
दो साल पूर्व नवंबर 2015 में वाइएसआर कांग्रेस सांसद ने तिरुपति में एयरइंडिया के अधिकारी को परेशान किया, मामला ये था की वह खुद एयरपोर्ट देरी से पहुंचे जिस कारण उन्हें फ्लाइट में चढ़ने के लिए मना कर दिया गया था. 

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