नई दिल्ली : राजस्थान में गुर्जर आरक्षण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी. राजस्थान सरकार ने कोर्ट में कहा कि वो याचिकाओं पर विचार कर दो हफ्ते में कोर्ट को अपना पक्ष बताएगा. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा अगर इन गुर्जर छात्रों को नियुक्ति दी जाती है तो जरनल कोटे से सीट जायेगी.
कुछ गुर्जर छात्रों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई है कि उनको आरक्षण के तहत नियुक्ति दी जाये क्योंकि वो कोर्ट के आदेश के पहले उनका चयन हो गया था. बता दें कि पिछले साल दिसंबर में राजस्थान हाई कोर्ट ने गुर्जर आरक्षण मामले को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था.
अदालत ने गुर्जरों को आरक्षण का प्रावधान किये जाने के लिए बनाये गए एसबीसी आरक्षण कानून को रद्द करने के आदेश दिए थे. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने गुर्जरों सहित पांच जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 5 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए साल 2015 में एसबीसी आरक्षण कानून बनाया था.