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सतलुज-यमुना लिंक मामले से जुड़ी याचिका SC में खारिज

शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम देश नहीं चला रहे है और न ही चलाना चाहते हैं.

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  • April 7, 2017 6:16 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago

नई दिल्ली : शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम देश नहीं चला रहे है और न ही चलाना चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट उन मामलों में दखल नहीं देगा जो मामला अनिर्वाय रूप से विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है. 

सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा के सामाजिक कार्यकर्त्ता जीतेंद्र नाथ ने याचिका दाखिल कर मांग की थी की सतलुज यमुना लिंक नहर का निमार्ण कार्य सीधे हिमाचल से हरियाणा किया जाए. याचिका में कहा गया था कि नहर को पंजाब के रास्ते न लाया जाए क्योंकि वह बार बार नहर के निर्माण कार्य में बाधा पैदा करता है.

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हरियाणा और पंजाब में राजनितिक झगड़े की वजह से निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता जो मांग कर रहे हैं वह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है. 

 

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