नई दिल्ली: मुख्यमंत्री नीतिश कुमार के एडवाइजर के तौर पर प्रशांत किशोर की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है. कोर्ट ने का कहा है कि मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से किसी को भी एडवाइजर नियुक्त कर सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर को लेकर दाखिल की गई याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी मर्जी से किसी को भी एडवाइजर रखकर पे कर सकते हैं.
बता दें कि मुख्यमंत्री नीतिश कुमार के एडवाइजर के तौर पर प्रशांत किशोर की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका में कहा गया है कि प्रशांत किशोर को एडवाइजर के साथ-साथ राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है. इसमें कहा गया था कि टैक्सपेयर के पैसे को इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता हैं. याचिका में आगे यह भी कहा ये अप्रत्यक्ष रूप से उस नियम के खिलाफ है जिसमें साफ है कि काउॉसिल आफ मिनिस्टर 15 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता.