नई दिल्ली: गुरुवार को सीबीआई ने हैदराबाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक कैशियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. जिसके ऊपर आरोप है कि उसने 1.09 करोड़ रुपये के चलन से बाहर हो चुके पुराने नोटों को नए कानूनी नोटों से बदले हैं.
सीबीआई ने नेहरू गंज ब्रांच के मुख्य कैशियर के श्रीहरि और अन्य के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र, कानून उल्लंघन और धोखाधड़ी के आरोप में भारतीय दंड संहिता के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है.
सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि श्री हरि ने अज्ञात निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर इस धोखाधड़ी के षडययंत्र को अंजाम दिया और उसने 1.09 करोड़ के पुराने नोटों को नए कानूनी नोटों से बदला है.
उन्होंने कहा कि पैसों का लेन-देन पिछले साल 10 से 30 नवंबर के दौरान “SWAP पद्धति का उपयोग करके किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर विशेष बैंक नोट को कानूनी नए नोटों के साथ बदला गया है.
सीबीआई ने कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में कोतूर में आरोपी के घर पर छापा मारा और संदिग्ध दस्तावेजों को जब्त कर लिया.
आपको बता दें कि मोदी सरकार ने बीते साल 8 नवंबर के मध्यरात्रि से हजार और पांच सौ रुपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर कर उसे गैरकानूनी घोषित कर दिया था.