1 अप्रैल से देशभर में नहीं बिकेंगी बीएस-3 गाड़ियां- सुप्रीम कोर्ट

ऑटो निर्माता कंपनियों को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में प्रदूषण को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. इस फैसले में कोर्ट ने 1 अप्रैल 2017 से ऑटो निर्माता कंपनियों के बीएस-3 गाड़ियां बेचने पर रोक लगा दी है.

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1 अप्रैल से देशभर में नहीं बिकेंगी बीएस-3 गाड़ियां- सुप्रीम कोर्ट

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  • March 29, 2017 9:31 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली: ऑटो निर्माता कंपनियों को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में प्रदूषण को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. इस फैसले में कोर्ट ने 1 अप्रैल 2017 से ऑटो निर्माता कंपनियों के बीएस-3 गाड़ियां बेचने पर रोक लगा दी है.
 
कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि भले ही ऐसी गाडियों की संख्या कम हो लेकिन कंपनियों को पता था कि 1 अप्रैल 2017 से BS 4 गाडियां ही बेची जा सकेंगी
 
वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला 1 अप्रैल 2017से ऑटो निर्माता कंपनियां बीएस-3 गाड़ियां नहीं बेच पाएंगी – सुप्रीम कोर्ट ने लगाई देशभर में एेसी गाडियों के बेचने पर रोक – कंपनियों को बडा झटका – स्टाक में है करीब 8.2 लाख गाडियां – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही एेसी गाडियों की संख्या कम हो लेकिन कंपनियों को पता था कि 1 अप्रैल 2017 से BS 4 गाडियां ही बेची जा सकेंगी.
 
कोर्ट ने कहा कि कंपनियों को पता होने के बावजूद भी उन्होंने अपना स्टॉक खत्म नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि ये मामला सीधे स्वास्थ्य से जुडा है और ऐसे मामलों में हम कंपनियों के फायदे के लिए लोगो के स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाल सकते. 
 
सूप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों का स्वास्थ्य ज्यादा अहम है और ये बात गौर करने लायक है कि ये गाडियां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं. बता दें कि फिलहाल स्टॉक में करीब 8.2 लाख ऐसी गाड़िया हैं.

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