नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की अनिवार्यता के ख़िलाफ़ दाखिल याचिका पर फिलहाल सुनवाई से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान पीठ का पहले ही आदेश है अगर बैनिफिशयल योजना का मामला है तो आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि सरकार पेंशन या दूसरे लाभ देने के मामले में ये नहीं कह सकती कि ये लाभ नहीं मिलेंगे क्योंकि आपके पास आधार कार्ड नहीं है.
CJI खेहर ने कहा कि मामला संविधान पीठ के पास है लेकिन फिलहाल इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे. लेकिन अगर इंकम टैक्स या दूसरे नान बैनिफिशियल मामलों का मामला है तो सरकार आधार कार्ड मांग सकती है.
याचिकाकर्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता. ये सिर्फ स्वैच्छिक है. लेकिन अब सरकार इंकम टैक्स समेत योजनाओं में आधार कार्ड मांग रही है. ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जल्द सुनवाई करे.
बता दें कि इससे पहले 5 जनवरी 2017 को भी सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया था. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट ने मांग की थी संवैधानिक पीठ के सामने लंबित याचिका पर जल्द सुनवाई की जाये. याचिकाकर्ता ने याचिका में जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा था कि आधार कार्ड के जरिये सरकार लोगों की गतिविधियों पर नजर रख रही है जोकि निजता यानि राईट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है.