नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने बंद हुए 1000 और 500 के पुराने नोट को 31 मार्च 2017 तक नहीं बदलने से संबंधित पूछे गए एक सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया है. आरबीआई से आरटीआई के जरिए पूछे गए सवाल के जवाब में आरबीआई ने कहा कि ट्रांसपैरंसी कानून के अनुसार यह जानकारी ‘सूचना’ की परिभाषा के तहत नहीं आती है.
गौरतलब है कि पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 को 1000 और 500 के पुराने नोट बंद करने का ऐलान कर दिया था. पीएम ने कहा था कि पुराने नोट को 31 मार्च तक बदले जा सकते हैं. लेकिन बाद में इस अवधि को केवल एनआरआई के लिए लागू रहने दिया गया.
बता दें कि सरकार ने अध्यादेश लाकर केवल उन्हीं लोगों को 31 मार्च तक चलन से बाहर हुए पुराने नोट जमा करने का अधिकार दिया जो एनआरआई हैं, दूर-दराज के क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बलों के जवान हैं और वैसे लोग जो किसी वाजिब कारण से पुराने नोट नहीं बदल पाए.