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रेप के दौरान मदद के लिए नहीं चिल्लाई पीड़िता इसलिए अदालत ने आरोपी को कर दिया बरी

इटली की एक अदालत ने रेप के मामले में एक हैरान कर देने वाला फैसला सुनाया है. अदालत ने रेप के एक आरोपी को इसलिए बरी कर दिया क्योंकि रेप के वक्त पीड़िता मदद के लिए नहीं चिल्लाई थी. इस फैसल का देश में विरोध किया गया. महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं.

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  • March 24, 2017 3:26 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
रोम : इटली की एक अदालत ने रेप के मामले में एक हैरान कर देने वाला फैसला सुनाया है. अदालत ने रेप के एक आरोपी को इसलिए बरी कर दिया क्योंकि रेप के वक्त पीड़िता मदद के लिए नहीं चिल्लाई थी. इस फैसल का देश में विरोध किया गया. महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं. 
 
ये मामला उत्तरी इटली के ट्यूरिन की एक अदालत का है. अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि अस्पताल में रेप के वक्त महिला ने मदद के लिए आवाज क्यों नहीं लगाई थी? इससे ये साबित नहीं हो सकता कि उसका रेप किया गया है. हालांकि, पीड़िता के वकील की दलील थी कि महिला की चुप्पी उसकी दर्दभरी स्थिति को दिखाती है. 
 
 
फिर से जांच के आदेश
वहीं, आरोपी का कहना है कि उसने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे लेकिन ये दोनों के बीच सहमति से हुआ था. मामले में ये भी कहा गया है कि महिला ने पूर्व सहकर्मी को ‘इनफ’ बोलकर रोकने की कोशिश की थी. 
 
अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि महिला ये विरोध एक कमजोर प्रतिक्रिया थी इसलिए आरोपी को बरी किया जाता है. अदालत ने ये फैसला पिछले महीने सुनाया था. इसे लेकर देश में हुए विरोध को देखते हुए इटली के न्याय मंत्री आंद्रेया ओरलैंडो ने फिर से मामले की जांच के आदेश दिए हैं. 
 

 

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