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ताज कॉरिडोर घोटाले में नए सिरे से CBI जांच की याचिका पर सुनवाई 4 हफ्तों के लिए टली

ताज कॉरिडोर घोटाले की जांच में उपलब्ध सबूतों के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ नए सिरे से सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्तों के लिए टाल दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चार हफ्तों में जवाब दाखिल करने का समय दिया है.

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  • March 24, 2017 9:14 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली : ताज कॉरिडोर घोटाले की जांच में उपलब्ध सबूतों के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ नए सिरे से सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्तों के लिए टाल दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चार हफ्तों में जवाब दाखिल करने का समय दिया है.
 
साल 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने ताज की खूबसूरती बढ़ाने के नाम पर 175 करोड़ रुपये की परियोजनाएं लांच की थी. उन पर आरोप है कि पर्यावरण मंत्रालय से हरी झंडी मिले बगैर ही सरकारी खजाने से 17 करोड़ रुपये जारी कर दिये गये थे.
 
2003 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पड़ताल के लिये आदेश दिए थे, 2007 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी. सीबीआई की चार्जशीट में मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप भी लगे थे लेकिन जैसे ही मायावती सत्ता में आईं तत्कालीन राज्यपाल टीवी राजेश्वर ने इस केस में मुकदमा चलाने की इजाजत देने से मना कर दिया और सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही कार्यवाही ठप हो गई. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने FIR को रद्द कर दिया था.

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