जयपुर : जयपुर की विशेष अदालत आज अजमेर ब्लॉस्ट मामले के दोषियों को सजा सुनाएगी. सजा करीब 9 साल पहले अजमेर स्थित सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह में हुए बम धमाके मामले में दोषी पाए गए भावेश पटेल और देवेन्द्र गुप्ता को सुनाई जाएगी.
सजा का ऐलान इससे पहले होना था लेकिन मामला बुधवार तक के लिए टाल दिया गया था. मामले के आरोपी सुनील जोशी की मौत हो चुकी है. . बम धमाके में तीन जायरीनों की मौत हो गयी थी और पंद्रह अन्य घायल हो गये थे.
राजस्थान पुलिस ने इस केस की शुरुआती जांच की थी लेकिन 2011 में यह केस एनआईए (NIA) को सौंप दिया गया था. इस केस में स्वामी असीमानंद का भी नाम आया था लेकिन एनआईए अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था.
दोषियों की सजा तय करने के मुद्दे पर मंगलवार को बचाव और सरकारी पक्ष के अधिवक्ता ने अपने अपने तर्क रखे. अदालत ने देवेन्द्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को आईपीसी की धारा 120 बी, 195 और धारा 295 के अलावा विस्फोटक सामग्री कानून की धारा 34 और गैर कानूनी गतिविधियों का दोषी पाया है