नई दिल्ली : उपहार सिनेमा अग्निकांड में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद गोपाल अंसल को और वक्त देने से इंकार करते हुए आज ही सरेंडर करने के आदेश दिए गए जिसके बाद आज शाम 5-5.30 के बीच तिहार जेल अधिकारियों के सामने उन्होंने समर्पण कर दिया है।
इस मामले में सुनवाई करते वक्त कोर्ट ने अंसल को आज ही सरेंडर करने का आदेश भी दिया है. गोपाल की ओर से कोर्ट में कहा गया कि उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास दया याचिका लगाई है, लेकिन इस वक्त राष्ट्रपति मौजूद नहीं है, इसलिए सरेंडर करने का वक्त बढ़ा दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल को एक साल की सजा सुनाई जबकि सुशील अंसल को उनके स्वास्थ्य के आधार पर राहत दे दी गई थी.
वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने अदालत से अंसल को आत्मसमर्पण करने के लिए कुछ और दिन की मोहलत मांगी थी लेकिन मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति डीवाय चंद्रचूड और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया.
गौरतलब है की 13 जून 1997 में जब उपहार सिनेमा में फिल्म बोर्डर दिखाई जा रही थी उस वक्त आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 100 स अधिक लोग घायल हो गए थे. 20 साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने सिनेमा के मालिक सुशील अंसल और गोपाल अंसल को दोषी पाया है. इससे पहले 9 मार्च को मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अंसल को सरेंडर करने के लिए 10 दिनों का समय बढ़ाया था और सुनवाई की तारीख 20 मार्च निर्धारित की थी. पिछले आदेश के अनुसार गोपाल अंसल को 9 मार्च को ही सरेंडर करना था.