उपहार सिनेमा केस: SC नहीं देगा गोपाल अंसल को और समय, आज ही करना होगा सरेंडर

उपहार सिनेमा अग्निकांड में एक साल कैद की सजा पाए गोपाल अंसल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंसल को आज ही पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर करना होगा. कोर्ट ने अंसल को दया याचिका के लिए और वक्त देने से इंकार कर दिया है.

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उपहार सिनेमा केस: SC नहीं देगा गोपाल अंसल को और समय, आज ही करना होगा सरेंडर

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  • March 20, 2017 6:27 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली : उपहार सिनेमा अग्निकांड में एक साल कैद की सजा पाए गोपाल अंसल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंसल को आज ही पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर करना होगा. कोर्ट ने अंसल को दया याचिका के लिए और वक्त देने से इंकार कर दिया है. 
 
इस मामले में सुनवाई करते वक्त कोर्ट ने अंसल को आज ही सरेंडर करने का आदेश भी दिया है. गोपाल की ओर से कोर्ट में कहा गया कि उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास दया याचिका लगाई है, लेकिन इस वक्त राष्ट्रपति मौजूद नहीं है, इसलिए सरेंडर करने का वक्त बढ़ा दिया जाए.
 
 
इससे पहले 9 मार्च को मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अंसल को सरेंडर करने के लिए 10 दिनों का समय बढ़ाया था और सुनवाई की तारीख 20 मार्च निर्धारित की थी. पिछले आदेश के अनुसार गोपाल अंसल को 9 मार्च को ही सरेंडर करना था.
 
गौरतलब है कि 1996 में उपहार सिनेमा लगी आग में 59 लोगों की मौत हो गयी थी. इस मामले में चली लंबी सुनवाई के बाद सिनेमा के मालिक सुशील अंसल और गोपाल अंसल को दोषी पाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल को एक साल की सजा सुनाई जबकि सुशील अंसल को उनके स्वास्थ्य के आधार पर राहत दे दी गई थी.
 
 
गोपाल अंसल ने सुप्रीम कोर्ट से 9 फरवरी के आदेश में संशोधन की मांग की थी. 9 फरवरी के आदेश के मुताबिक गोपाल अंसल को 9 मार्च को सरेंडर करना है. लेकिन गोपाल अंसल ने अपनी अर्जी में कहा है कि कोर्ट पहले उसकी अर्जी पर सुनवाई करे और जब तक अर्जी का निपटारा नहीं हो जाता तब तक सरेंडर करने की तारीख को बढ़ा दिया जाये.
 

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