7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बदली पेंशन स्कीम, ये हैं नए प्रावधान

7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन स्कीम में नए प्रावधान किए गए हैं. एनपीएस लागू होने के बाद राज्य और केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन का एक हिस्सा मार्केट में निवेश के लिए निर्धारित किया गया है. कर्मचारी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं.

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7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बदली पेंशन स्कीम, ये हैं नए प्रावधान

Aanchal Pandey

  • November 20, 2018 10:28 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली: 7th pay commission (सातवां वेतन आयोग) ने वेतन स्ट्रक्चर में बदलाव के साथ ही पेंशन स्ट्रक्चर में बदलाव की व्यापक व्यवस्था की है. सरकार ने आयोग की सिफारिश के अनुसार पेंशन में काफी बदलाव किए हैं. सरकार द्वारा किए गए इस बदलाव का असर सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी ही नहीं बल्कि, राज्य स्तर के कर्मचारियों पर भी इसका असर पड़ेगा. सरकार द्वारा लाए गए नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) के विरोध में स्वर उठने लगे हैं. सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किया है.

नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS)के तहत पेंशन फंड के एक हिस्‍से को बाजार में लगाने या निवेश करने का प्रावधान सरकार द्वारा जोड़ा गया है. इससे पेंशन फंड का जो हिस्सा निवेश किया है वह बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करेगा. कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे इस कदम से उनकी पेंशन के साथ ही भविष्य में वित्तीय सुरक्षा भी प्रभावित होगी. इसी आधार पर इसका विरोध हो रहा है.

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सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एनपीएस में सब्‍सक्राइबर (कर्मचारी या लाभार्थी) को दूसरे वित्तीय विकल्प देने की व्यवस्था की है. सरकार द्वारा इसके तहत ही पेंशन फंड के एक भाग को मार्केट में निवेश करने का प्रावधान किया है. NPS लागू होने के बाद विभिन्न संगठनों और कर्मचारियों ने सरकार की तरफ से पेंशन में 10 फीसदी के योगदान पर अपना पक्ष वेतन आयोग के सामने रखा था. इन कर्मचारियों- संगठनों ने इसे अपर्याप्त बताया था. वेतन आयोग ने व्यवस्था की थी कि अगर राज्यया केंद्र सरकार निर्धारित समय-सीमा के अंदर तय योगदान जमा नहीं करते है तो ऐसी स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा.

वेतन आयोग ने पेंशन फंड रेग्‍युलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्‍ट के बारे में भी महत्‍वपूर्ण सिफारिश की है. आयोग ने सिफारिश में कहा है कि NPS में पेंशन धारकों के लिए दो खातों (टियर-1 और टियर-2) की व्‍यवस्‍था की जानी चाहिए. टियर- 1 रिटायरमेंट अकाउंट है जिसमें लाभार्थी को कई तरह के टैक्स में छूट का प्रावधान है. टियर-2 के अंतर्गत सबस्क्राइबर मार्केट में निवेश कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं. NPS से जुड़ी शिकायतों के को हल करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान है.

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