उपहार अग्नि कांड: सुप्रीम कोर्ट का आदेश- गोपाल अंसल को अब 20 मार्च को करना होगा सरेंडर

उपहार अग्नि कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट के आदेश के अनुसार गोपाल अंसल को अब 20 मार्च को सरेंडर करना है.

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उपहार अग्नि कांड: सुप्रीम कोर्ट का आदेश- गोपाल अंसल को अब 20 मार्च को करना होगा सरेंडर

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  • March 9, 2017 6:09 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली: उपहार अग्नि कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट के आदेश के अनुसार गोपाल अंसल को अब 20 मार्च को सरेंडर करना है. 
 
 
कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए 10 दिनों की सीमा सरेंडर करने को बढ़ा दी है. जबकि पिछले आदेश के अनुसार गोपाल अंसल को आज ही सरेंडर करना था. इसके अलावा कोर्ट ने पीड़ितों के आदेश को भी खारिज कर दिया है. इस याचिका में पुनर्विचार याचिका पर राहत देने के फैसले में संशोधन कर सुशील अंसल को सरेंडर कर जेल भेजने की मांग गई थी.
 
इससे पहले कोर्ट ने मंगलवार को मामले में सुनवाई करने से इंकार कर दिया था और सुनवाई के लिए गुरुवार सुबह 10.30 बजे का समय दिया था. 
 
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गौरतलब है कि 1996 में उपहार सिनेमा लगी आग में 59 लोगों की मौत हो गयी थी. इस मामले में चली लंबी सुनवाई के बाद सिनेमा के मालिक सुशील अंसल और गोपाल अंसल को दोषी पाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल को एक साल की सजा सुनाई जबकि सुशील अंसल को उनके स्वास्थ्य के आधार पर राहत दे दी गई थी.
 
गोपाल अंसल ने सुप्रीम कोर्ट से 9 फरवरी के आदेश में संशोधन की मांग की थी. 9 फरवरी के आदेश के मुताबिक गोपाल अंसल को 9 मार्च को सरेंडर करना है. लेकिन गोपाल अंसल ने अपनी अर्जी में कहा है कि कोर्ट पहले उसकी अर्जी पर सुनवाई करे और जब तक अर्जी का निपटारा नहीं हो जाता तब तक सरेंडर करने की तारीख को बढ़ा दिया जाये.

 

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