Sohrabuddin Sheikh Case: डीजी वंजारा के इशारे पर सोहराबुद्दीन शेख ने की थी गुजरात के पूर्व गृहमंत्री हरेन पांड्या की हत्या: गवाह का दावा

Sohrabuddin Sheikh Case: मुंबई की एक निचली अदालत में सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले के एक गवाह ने अहम जानकारी दी है. गवाह ने कहा कि 2003 में डीजी वंजारा के इशारे पर सोहराबुद्दीन शेख ने गुजरात के पूर्व गृहमंत्री हरेन पांड्या की हत्या की थी.

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Sohrabuddin Sheikh Case: डीजी वंजारा के इशारे पर सोहराबुद्दीन शेख ने की थी गुजरात के पूर्व गृहमंत्री हरेन पांड्या की हत्या: गवाह का दावा

Aanchal Pandey

  • November 4, 2018 1:54 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

मुंबई. सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ कांड के एक गवाह ने शनिवार को मुंबई की एक निचली अदालत के सामने गुजरात के पूर्व गृहमंत्री हरेन पांड्या की हत्या के बारे में अहम खुलासा किया है. इस मामले के गवाह ने अदालत को बताया कि गुजरात के तत्कालीन IPS अधिकारी डीजी वंजारा ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की हत्या के कथित आदेश दिए थे. गवाह ने कोर्ट को बताया कि उसकी 2002 में सोहराबुद्दीन से मुलाकात हुई थी. इस मुलाकात के बाद सोहराबुद्दीन के साथ उसकी दोस्ती बढ़ती गई. बाद में सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर बी और उसके सहयोगी तुलसी प्रजापति से भी उसकी दोस्ती हो गई.

गवाह ने कहा कि एक बार सोहराबुद्दीन ने मुझे बताया था कि गुजरात के गृहमंत्री हरेन पांड्या को मारने के लिए उसे डीजी वंजारा ने पैसे दिए थे और उसने वंजारा का काम पूरा किया. गवाह ने आगे कहा कि मैंने सोहराबुद्दीन से कहा था कि उसने एक अच्छे इंसान की हत्या की है. सीबीआई के विशेष न्यायधीश एसजे शर्मा के समक्ष अपना बयान दर्ज कराते हुए गवाह ने कहा कि 2005 में उसे राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उसे उदयपुर जेल भेज दिया जहां उसकी मुलाकात प्रजापति से हुई. प्रजापति ने मुझे बताया कि सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी कौसर बी की हत्या गुजरात पुलिस ने की है. इस मामले पर गवाही अगले सप्ताह जारी रहेगी.

बता दें कि गुजरात पुलिस ने सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी को 2005 में एक कथित फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया था. बाद में राजस्थान और गुजरात पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में प्रजापति भी फर्जी मुठभेड़ में मारा गया था. इस मामले में सीबीआई ने कुल 38 लोगों को आरोपी बनाया था जिनमें से 16 को निचली अदालत आरोप मुक्त कर चुकी है. इस मामले में आरोप मुक्त होने वालों में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, डी जी वंजारा और गुजरात व राजस्थान के कुछ वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं.

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