Muzaffarpur Shelter Home Sexual Harassment: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस पर सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप ब्रजेश ठाकुर काफी ताकतवर व्यक्ति है और जांच को प्रभावित कर रहा है, उसे बिहार से बाहर जेल में शिफ्ट क्यों नहीं किया गया.
नई दिल्ली. मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बच्चियों के यौन उत्पीड़न के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई है. शेल्टर होम मामले में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला इतना भयानक और डरावना है, ऐसे में बिहार सरकार क्या कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए बिहार सरकार से पूछा कि इस मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को अभी तक बिहार से बाहर की जेल में शिफ्ट क्यों नहीं किया गया.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्रजेश ठाकुर काफी प्रभावशाली व्यक्ति है ऐसे में वह जांच प्रभावित कर रहा है. लेकिन बिहार सरकार ने उसे अभी तक राज्य से बाहर की जेल में शिफ्ट क्यों नहीं किया. कोर्ट ने बिहार की पूर्व मंत्री चंद्रशेखर वर्मा की गिरफ्तारी पर भी सरकार से पूछा है कि अभी तक उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को नोटिस भेजा है. इस नोटिस में ब्रजेश ठाकुर से पूछा है कि क्यों ना उसे बिहार से बाहर की जेल में शिफ्ट कर दिया जाए.
सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट आने के बाद बिहार सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह रिपोर्ट चौंकाने वाली है. इस रिपोर्ट से मामले की भयावहता का पता चलता है कि अपराध को किस तरह से अंजाम दिया गया. बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक टीम की रिपोर्ट के बाद यह मामला सामने आया था. बाद में यहां कार्रवाई हुई तो 30 से ज्यादा लड़कियों के यौन शोषण की पुष्टि हुई.