नई दिल्ली : 1 अप्रैल से 2 लाख से अधिक की ज्वैलरी खरीदने पर टैक्स देना पड़ेगा. यह टैक्स श्रोत कर यानी टीसीएस( टैक्स डिडक्शन सोर्स) के रुप में लगेगा. अभी तक इसकी सीमा 5 लाख रुपए थी.
वित्त विधेयक 2017 यदि पारित हो जाता है तो आभूषण भी सामान्य वस्तुओं की श्रेणी में आ जाएगा और इसकी नकद खरीद पर आपको एक प्रतिशत का स्रोत पर कर यानी टीसीएस देना पड़ेगा.
इस विधेयक में टीसीएस के लिए 5 लाख रुपये से अधिक के गहनों की खरीद की सीमा को खत्म करने का प्रस्ताव है. इसकी वजह यह है कि 2017-18 के बजट में तीन लाख रुपये से अधिक के कैश सौदों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
आभूषण खरीदी के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, इसलिए अब इसे सामान्य उत्पादों के साथ मिला दिया गया है. इन वस्तुओं पर एक बार में दो लाख रुपये से अधिक की खरीद पर एक प्रतिशत का टीसीएस लगता है.