नई दिल्ली. अगर आपके घर में या फिर कोई रिश्तेदार दिल की बीमारी का इलाज कर रहा है और डॉक्टरों ने उसे स्टेंट लगाने के लिए कहा है तो पहले उसकी कीमत जरूर जान लें. केंद्र सरकार ने इसकी कीमत तय कर दी है.
इससे अधिक कीमत लेने वाले वाले अस्पतालों और दवा कंपनियों की शिकायत की जा सकेगी. इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800111255 भी जारी कर दिया गया है. इस हेल्पलाइन का नाम ‘फार्मा जन समाधान’ रखा गया है.
इस हेल्पलाइन के जरिए कोई भी जानकारी मांग सकता है. आपको बता दें कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने बेयर मेटल 7,623 रुपये और ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट व बायोरिजोर्बेबल स्टेंट 31,080 रुपए कीमत तय कर दी है.
अगर कोई भी दुकानदार या अस्पताल इन चीजों कीमत इससे अधिक वसूलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जाएगी.
प्राधिकरण ने साफ कहा है कि दिल के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और प्राइवेट अस्पतालों और मेडिकल स्टोरों में स्टेंट की ब्रिक्री में धड़ल्ले से बिना किसी सीमा के मुनाफा वसूला जा रहा है.
इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लोगों अपना इलाज तक नहीं करा पाते हैं. लेकिन अब इनकी कीमत तय कर दी गई है और कोई भी इससे अधिक की कीमत वसूलता है तो कार्रवाई की जाएगी.
इतना ही नहीं प्राधिकरण ने ये भी कहा है कि स्टेंट कितनी कीमत का दिया गया है इसकी जानकारी बिल में अलग से दी जानी चाहिए.
प्राधिकरण ने सख्ती अपनाते हुए दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की है और कहा है कि बाजार में वह इस जरूरी सामान की कीमत कतई न बढ़ने दें.