उपहार सिनेमा अग्निकांड: SC ने मालिक गोपाल अंसल को सुनाई 1 साल की सजा, सुशील अंसल को राहत

दिल्ली के उपहार सिनेमा में हुए अग्निकांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने मालिक गोपाल अंसल को 1 साल की कैद की सजा सुनाई है. उनको चार हफ्ते में सरेंडर का आदेश दिया गया है. वहीं उनके भाई सुशील अंसल की उम्र को देखते हुए राहत दी गई है.

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उपहार सिनेमा अग्निकांड: SC ने मालिक गोपाल अंसल को सुनाई 1 साल की सजा, सुशील अंसल को राहत

Admin

  • February 9, 2017 6:49 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली: दिल्ली के उपहार सिनेमा में हुए अग्निकांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने मालिक गोपाल अंसल को 1 साल की कैद की सजा सुनाई है. उनको चार हफ्ते में सरेंडर का आदेश दिया गया है. वहीं उनके भाई सुशील अंसल की उम्र को देखते हुए राहत दी गई है.
 
हालांकि अदालत ने 30-30 करोड़ रुपए के जुर्माने की सजा को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला पीड़ितों और सीबीआई की ओर से दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका पर सुनाया है. 
 
 
आपको बता दें कि 1997 में हुई इस घटना के 20 साल अदालत ने इस पर फैसला सुनाया है. न्याय पाने के लिए पीड़ितों ने लंबी लड़ाई लड़ी है. गोपाल अंसल इससे पहले भी चार महीने सजा काट चुके हैं.
 
अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि एक साल की कैद में यह चार महीने शामिल हैं या नही. वहीं भाई सुशील अंसल पहले से ही जेल की सजा काट चुके हैं. 
 
क्या है पूरा मामला
साल 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेमा में शो के दौरान लगी आग में 59 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हो गए थे. अगस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए दोनों भाइयों पर 30-30 करोड़ का जुर्माना लगाया था.
 
इस फैसले से नाराज मृतकों के परिजनों ने अदालत से दोनों भाइयों को कैद की सजा सुनाने की मांग थी जिस पर सुनवाई के लिए कोर्ट जनवरी 2016 में तैयार हो गया.
 

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