मुंबई. अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी 2 के निर्माताओं को सुप्रीम कोर्ट से राहत की कोई खबर नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को रोकने से इंकार कर दिया है. अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी.
जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा फिल्म देखने और समीक्षा करने लिए नियुक्त एमिक्स को रोकने से इंकार कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि इस मसले को फिलहाल हाईकोर्ट को तय करने दिया जाए.
इसके अलावा कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आपको नहीं लगता कि फिल्म 3 घंटे की ज्यादा होती है. क्योंकि फिल्मों को 2 घंटे का बनाया जाता है. साथ ही हमारे पास इतना पेसेंश नहीं है कि हम तीन घंटे की फ़िल्म देखें. कोर्ट ने मामले सुनवाई के लिए अगली सुनवाई 7 फरवरी की दी है.
जबकि 6 फरवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई की जानी है. दरअसल, अजय कुमार वाघमारे नाम के एक वकील ने फिल्म जॉली LLB2 को लेकर हाईकोर्ट में एक मामला दायर की थी. इस याचिका में फिल्म से एलएलबी शब्द के साथ उस सीन को भी हटाए जाने की मांग की थी जिसमें वकीलों को कोर्ट के अंदर कार्ड खेलते दिखाया गया है.
इसी याचिका पर सुनवाई करते बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म की समीक्षा के लिए एक पैनल के गठन का आदेश दिया था. दोनों एमिक्स को रिलीज से पहले फिल्म देखकर ये तय करना है कि ये फिल्म न्यायपालिका और वकीलों को गलत तरीके से पेश करती है या नहीं.