आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ बीजेपी ने की चुनाव आयोग से शिकायत

रामपुर. रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है. बीजेपी की ओर से कहा गया है कि अभी अबदुल्ला आजम की उम्र 25 साल नहीं है इसलिए वह चुनाव लड़ने के योग्य नही हैं.

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आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ बीजेपी ने की चुनाव आयोग से शिकायत

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  • February 3, 2017 6:41 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
रामपुर.  रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है.
बीजेपी की ओर से कहा गया है कि अभी अब्दुल्ला आजम की उम्र 25 साल नहीं है इसलिए वह चुनाव लड़ने के योग्य नही हैं. बीजेपी ने रिटर्निंग अफसर पर भेदभाव का भी आरोप लगाया गया है.
पार्टी की ओर से कहा गया है कि अब्दुल्ला आजम के नामांकन पत्र में कई गलतियों को नजरंदाज किया गया है. बीजेपी ने चुनाव आयोग को आजम के बेटे के उम्र संबंधी के एक दस्तावेज भी भेजा है साथ ही भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है.
मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया है कि अब्दुल्ला आजम ने अपने नामांकन पत्र में आय के विवरण का कॉलम खाली छोड़ दिया है वहीं पार्टी का नाम सिर्फ समाजवादी लिखा गया है इसके अलावा शैक्षणिक जानकारी भी ठीक से नहीं दी गई है.
आपको बता दें कि सोमवार को ही स्वार विधानसभा क्षेत्र के पीठासीन अधिकारी के पास नवाब काजिम अली खान ने अब्दुल्ला आजम के कम उम्र होने की शिकायत की थी. इस पर अब्दुल्ला आजम के वकील की ओर से लखनऊ नगर निगम की ओर से जारी जन्मतिथि प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की फोटो कॉपी सौंपी थी.
इसके बाद काजिम अली ने सवाल उठाया कि जब आजम के बेटे ने एमटेक की डिग्री ली है तो दस्तावेजों में हाईस्कूल का प्रमाणपत्र क्यों नहीं सौंपा है. तीन घंटे की बहस के बाद सब-डिविजन मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह ने अब्दुल्ला आजम के पक्ष में फैसला सुना दिया.
गजेंद्र सिंह का कहना था कि वह पीठासीन अधिकारी हैं न कि जांच अधिकारी नगर निगम की ओर से जारी जन्मतिथि प्रमाणपत्र को उन्हें सबूत के तौर पर लेना ही होता है अगर कोई आरोप लगाता है तो उसे मजबूत साक्ष्य देना चाहिए.
 
 
 

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